वक़्त की मांग-चुनाव सुधार

इस देश का कुछ नहीं हो सकता या इस देश में कुछ भी हो सकता है ?
सामान्यतः ये वाक्य हम सभी आम जनता से सुनते रहते हैं l निश्चित तौर पर एक तरफ इसमें निराशा दिखती है तो दूसरी तरफ आशा की संभावना भी नज़र आती है l लेकिन इन दोनों का सम्बन्ध देश की व्यवस्था एवं व्यवस्था कारकों से है l और व्यवस्था की समस्या निश्चित तौर पर भारतीय चुनावी सिस्टम से जुड़ा हुआ है अर्थात यदि चुनावी सिस्टम को बदला जाए तो देश की 95% समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी l

जितना बड़ा चुनाव, उतना बड़ा चुनावी खर्चा (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) अंततः चुनाव पश्चात उतना बड़ा भ्रष्टाचार और इसका सीधा असर व्यवस्था पर होता है l आज आवश्यकता है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया का पुनः निर्धारण किया जाय जिसमें जबाबदेही एक मुख्य बिंदु हो l
इसी सम्बन्ध में मैनें लगभग समाज के हर वर्ग से लोगों की राय ली और चुनावी सुधार के लिए जो सुझाव प्राप्त हुए वह यहाँ प्रस्तुत है :- 1. विधान सभा या विधान परिषद् के चुनाव में नामांकन वाले दिन उम्मीदवार की अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए l 2. लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में नामांकन वाले दिन उम्मीदवार की अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए l 3. एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक ही स्थान से ही चुनाव लड़ना चाहिए l 4. विधान सभा उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शिक्षा 10 वीं पास और लोकसभा या राज्य सभा उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शिक्षा 12 वीं पास अनिवार्य होनी चाहिए l 5. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद्, निकाय चुनाव अर्थात सभी चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए जो रोटेशन में हर बार बदलती रहनी चाहिए l 6. चुनाव के दौरान विधान सभा उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तिगत जनसम्पर्क की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए लेकिन एक ग्रुप में 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए और सुरक्षा कर्मियों को छोड़ कर सभी वालंटियर की लिस्ट नामांकन वाले दिन चुनाव अधिकारी को देनी चाहिए l 7. चुनाव के दौरान लोकसभा उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तिगत जनसम्पर्क की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए लेकिन एक ग्रुप में 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए , सुरक्षा कर्मियों को छोड़ कर साथ ही सभी वालंटियर की लिस्ट नामांकन वाले दिन चुनाव अधिकारी को देनी चाहिए l 8. पूरे प्रदेश के विधान सभा चुनाव में कोई भी पार्टी पूरे राज्य में केवल एक ही रैली करेगी एवं स्थान का चयन उसका अपना होना चाहिए l 9. विधान सभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार केवल एक ही रैली करेगा एवं स्थान का चयन उसका अपना होना चाहिए l 10. पूरे देश में लोकसभा चुनाव में कोई भी पार्टी एक राज्य में केवल एक ही रैली करेगी एवं स्थान का चयन उसका अपना होना चाहिए l 11. लोकसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार केवल एक ही रैली करेगा एवं स्थान का चयन उसका अपना होना चाहिए l 12. लोकसभा या विधान सभा चुनाव में किसी भी पार्टी को कुल सीटों की संख्या का 15% सीटों पर चुनाव लड़ना ज़रूरी होना चाहिए l 13. विधान सभा उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 5 हज़ार प्रस्तावक अनिवार्य होना चाहिए जो उसी विधान सभा क्षेत्र से ही होना चाहिए l 14. लोकसभा उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 10 हज़ार प्रस्तावक अनिवार्य होना चाहिए जो उसी लोकसभा क्षेत्र से ही होना चाहिए l 15. एक बार चुनाव हारा हुआ व्यक्ति अगले पांच वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होना चाहिए या रोक होनी चाहिए l 16. एक बार चुनाव हरा हुआ व्यक्ति किसी भी शासकीय पद पर अगले पांच वर्षों तक नियुक्त नहीं होना चाहिए या नियुक्ति पर रोक होनी चाहिए l 17. एक बार चुनाव हारा हुआ व्यक्ति अगले पांच वर्षों तक राज्यसभा या विधान परिषद् के लिए भी नहीं चुना जाना चाहिए या चुनने पर रोक होनी चाहिए l 18. मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों से चुना जाना चाहिए अर्थात मुख्यमंत्री के लिए सभी विधानसभा सीटों पर मतदान होना चाहिए l 19. प्रधानमंत्री देश की सभी लोकसभा सीटों से चुना जाना चाहिए अर्थात प्रधानमंत्री के लिए सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होना चाहिए l 20. चुने हुए विधायक या सांसद के इस्तीफा देने की स्थिति में दूसरे नंबर के प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाना चाहिए अर्थात पुनः मतदान नहीं होना चाहिए l 21. दल बदल करने वाले विधायक एवं सांसद को सर्वप्रथम अपने चुने हुए पद से त्यागपत्र देना चाहिए तत्पश्चात ही वह किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए l 22. चुनावी घोषणा पत्र सभी पार्टी के लिए अनिवार्य होना चाहिए एवं चुनावी प्रक्रिया के पहले ही दिन इसको चुनाव आयोग को देना चाहिए और घोषणा पत्र के अनुसार काम न करने की स्थिति में पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए l 23. चुनावी घोषणा पत्र सभी उम्मीदवार के लिए अनिवार्य होना चाहिए एवं चुनावी प्रक्रिया के पहले ही दिन अर्थात नामांकन के साथ ही इसको चुनाव अधिकारी को देना चाहिए और घोषणा पत्र के अनुसार काम न करने की स्थिति में उम्मीदवार को अगले 10 वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और न ही किसी शासकीय पद पर नियुक्त होना चाहिए साथ ही उम्मीदवार चाहे तो अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी अपना सकता है l 24. अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उसकी सजा की अवधि की दूनी अवधि के लिए चुनाव के लिए अयोग्य माना जाना चाहिए साथ ही किसी भी शासकीय पद पर इस अवधि में उसकी नियुक्ति भी नहीं होनी चाहिए l 25. चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही सभी प्रकार के चुनावी विज्ञापन (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया / प्रिंट मीडिया) एवं एग्जिट पोल भी बंद हो जाने चाहिए और ये वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रहने चाहिए l 26. चुनावी प्रक्रिया में संलिप्त कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि किसी के दबाव में कोई निर्णय लेता है या एकपक्षीय निर्णय लेता है तो वह व्यक्ति देश देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए और उसको उम्रकैद या फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए l 27. चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में शामिल व्यक्ति को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए एवं उसको उम्रकैद या फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए , चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद भी यदि आरोप सिद्ध हो गए तब भी l 28. विधान सभा या लोकसभा चुनावों में केवल 10 वीं पास व्यक्ति को ही मतदान का अधिकार होना चाहिए l 29. चुनावी प्रक्रिया में हर कर्मचारी एवं अधिकार की जबाबदेही निश्चित होनी चाहिए l 30. चुनावी प्रक्रिया में किसी भी विवाद के निपटारे के लिए एक समय सीमा अवश्य निर्धारित होनी चाहिए l
निश्चित रूप से उपरोक्त बिंदुओं पर विवाद एवं वैचारिक मतभेद हो सकते हैं अतः इसमें और अधिक सुधार एवं व्यापकता की आवश्यकता है l
अंततः आप सभी प्रबुद्ध पाठकों से निवेदन है की आप अपना स्पष्ट सुझाव हमें अवश्य प्रेषित करें l E-mail : loktantralive@hotmail.com

लेखक एवं प्रस्तुति सुभाष वर्मा Writer-Journalist-Social Activist www.LoktantraLive.in loktantralive@hotmail.com

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